UP: अवैध खनन मामले में सांसद करण भूषण को राहत नहीं, 4.88 करोड़ 15 दिन में जमा करने का है मामला
राहुल कुमार संपादक // न्यूज़ स्पीड लाइव

निर्धारित सीमा से 1.72 लाख घनमीटर से अधिक बालू खनन के आरोप में बकाया व रॉयल्टी की राशि करीब 4.88 करोड़ रुपये के अवशेष के मामले में कैसरगंज में आंशिक कटान को राहत नहीं मिली है। नोएडा खण्डपीठ के खिलाफ़ रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।
राक्षस शेखर बी द्वीप और राक्षस मंजीव शुक्ला ने उन्हें राज्य प्राधिकरण में रिवीजन प्रस्तुतिकरण के लिए हुई देरी से छूट दी है। मैसर्स नंदिनी स्क्रैच विश्नोहरपुर तरबगंज के प्रोपराइटर न्यूनम करण इलेक्ट्रॉन सिंह हैं। फर्म को तरबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम दुर्गागंज बालू खनन का पांच साल के लिए लीज मिला था।
19 और 20 जनवरी 2019 को गोंडा के खान पर्यवेक्षक और भूतत्व एवं खानिकर्म कार्यालय ने अयोध्या के सर्वेक्षणकर्ता ने लीप स्थल का निरीक्षण किया। लैबलैज लेपरेटर से अधिक ट्रैनिंग मिला। इस पर नामांकित नामांकित बैसामी ने फर्म पर 15 जून 2019 को 10 लाख रुपये के छोटे पैमाने पर रेत की रॉयल्टी और खनिज मूल्य की राशि 4.88 करोड़ रुपये 15 दिन के जमा करने का ऑर्डर दिया था। इसी तरह के मिनियालिस्ट ने चर्च में मूर्तिकला के खिलाफ प्रदर्शन किया था।




